सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शशिकला की पुनर्विचार याचिका

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Aug, 2017 07:29 PM

supreme court rejects shashikala s petition

सुप्रीम कोर्ट से आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला को कोई राहत नहीं मिली

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। दरअसल 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद शशिकला, सुधाकरन और इलावारसी ने शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। 

पुनर्विचार याचिका में शशिकला सहित तीन अन्य ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का हवाला दिया था। इसमें कोर्ट ने पाता था कि भ्रष्टाचार के मामले में एक के खिलाफ अपील को खारिज किया जा सकता है। इस फैसले को आधार बनाते हुए तीनों का मानना है कि अगर एक के खिलाफ ऐसा हो सकता है, तो अन्य के खिलाफ भी अपील को खत्म किया जाना चाहिए।

इसी मामले का हवाला देते हुए शशिकला और अन्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। ताकि उनके खिलाफ सजा को खत्म किया जाए। इससे पहले 2 अगस्त को आय से अधिक संपत्ति मामले में  शशिकला, सुधाकरन और इलावारसी की सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर फैसला टल गया था क्योंकि जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन ने केस को खुद से अलग कर लिया था। 
 

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