NGT ने दिल्ली -NCR में निमार्ण पर प्रतिबंध हटाया, ट्रकों के प्रवेश को मिली अनुमति

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Nov, 2017 09:27 PM

ngt lifted ban on construction in delhi ncr  allowing entry of trucks

रियल एस्टेट कारोबारियों को राहत देते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर अपना प्रतिबंध शुक्रवार को वापस ले लिया और राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश को अनुमति दी।

नई दिल्ली: रियल एस्टेट कारोबारियों को राहत देते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर अपना प्रतिबंध शुक्रवार को वापस ले लिया और राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश को अनुमति दी।

अधिकरण ने शहर की वायु गुणवत्ता सुधरने पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया। हालांकि, अधिकरण ने दिल्ली- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक गतिविधियों पर अपना प्रतिबंध वापस लेने से मना कर दिया है।  अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विशेषकर निर्माण क्रियाकलापों द्वारा उसके पिछले दो आदेशों के जरिए अधिकरण द्वारा जारी रोक निर्देश निरस्त किए जाते हैं।

पीठ ने कहा ‘‘ऐहतियाती सिद्धांत के आधार पर उद्योग, कचरा और पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन के संबंध में सभी निर्देश लागू रहेंगे।’’ अधिकरण ने पड़ोसी राज्यों- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को दो हफ्ते के भीतर प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर अपनी कार्य योजना सौंपने को कहा है। पीठ ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी दे दी लेकिन कहा है कि धूल से प्रदूषण नहीं होना चाहिए।

कार्यवाही दिन में सवा ग्यारह बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन न्यायमूर्ति दलीप सिंह की सेवानिवृत्ति का हवाला देते हुए पीठ ने खुद ही साढ़े दस बजे सुनवाई शुरू की और निर्देश जारी किए।  

 

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