सुरक्षा घेरा तोड़ने पर राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज

Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Nov, 2017 03:39 PM

petition against rahul gandhi breaking of security scandal

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एसपीजी के सुरक्षा घेरे से निकलकर खुद को खतरे में डाला। याचिका को स्वीकार्य योग्य नहीं मानते हुये कार्यवाहक मुख्य...

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एसपीजी के सुरक्षा घेरे से निकलकर खुद को खतरे में डाला। याचिका को स्वीकार्य योग्य नहीं मानते हुये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि सुरक्षा पहलू पर फैसला करने के लिये हम उचित मंच नहीं हैं। 

राहुल की सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने याचिका को खारिज करते हुये कहा कि हम सुरक्षा पर फैसला नहीं करने जा रहे। सुरक्षा के लिये हम भी सरकार पर निर्भर हैं। हम उनके आकलन पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि मामले में अगर किसी कार्रवाई की जरूरत है तो अधिकारी ऐसा करने के लिये स्वतंत्र हैं। केंद्र के स्थायी वकील अनिल सोनी ने कहा कि सरकार भी राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है लेकिन सुरक्षा घेरे से निकलना ‘‘गैरजिम्मेदाराना’’ बर्ताव है।   उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ होता है तो सरकार को जिम्मेदार ठहराया जायेगा।

अदालत मुंबई भाजपा के एक प्रवक्ता तुहिन ए सिन्हा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने गांधी और केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की थी कि यह सुनिश्चित किया जाये कि कांग्रेस नेता स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अधिनियम का उल्लंघन न करें और एसपीजी के सुरक्षा घेरे से निकलकर खुद को खतरे में न डालें। याचिका में राहुल गांधी को यह हलफनामा दायर करने का निर्देश देने की भी मांग की गयी थी कि वह बिना एसपीजी कवर के यात्रा नहीं करेंगे। इस साल गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान गांधी की कार पर कुछ लोगों ने पथराव किया था।

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