चारा घोटाला मामले के दोषी को मिली 5 वर्ष की सख्त कारावास की सजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Nov, 2017 06:54 PM

5 year imprisonment announced for criminal

झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को चारा घोटाला मामले की सुनवाई करते हुए शंभू लाल साहू की अदालत में सजा सुनाई गई। उन्हें पांच वर्ष की सख्त कारावास और चार लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही अदालत ने यह बात भी साफ कर दी है कि जुर्माने...

रांचीः झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को चारा घोटाला मामले की सुनवाई करते हुए शंभू लाल साहू की अदालत में सजा सुनाई गई। उन्हें पांच वर्ष की सख्त कारावास और चार लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही अदालत ने यह बात भी साफ कर दी है कि जुर्माने की राशि ना देने पर आरोपी को एक वर्ष अधिक सजा काटनी होगी। 

जानकारी के अनुसार चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शंभू लाल साहू की अदालत में 14 नवंबर को सजल को दोषी ठहराया गया था। सजल चक्रवर्ती को अदालत ने धोखाधड़ी और सरकारी राशि गबन करने, जाली कागजात का इस्तेमाल करने व आपराधिक षड्यंत्र करने के मामले में दोषी ठहराया है। 

बता दें कि इस मामले में लालू प्रसाद और डॉ जगन्नाथ मिश्र सहित अन्य आरोपियों को वर्ष 2013 में ही सजा सुनाई जा चुकी है।

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