Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Dec, 2017 10:37 AM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेत्रहीन लोगों को पहचानने तथा इस्तेमाल करने में हो रही दिक्कतों के मद्देनजर रिजर्व बैंक और सरकार को नए नोटों एवं सिक्कों का परीक्षण करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर...
नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेत्रहीन लोगों को पहचानने तथा इस्तेमाल करने में हो रही दिक्कतों के मद्देनजर रिजर्व बैंक और सरकार को नए नोटों एवं सिक्कों का परीक्षण करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पीठ ने रिजर्व बैंक और सरकार को इस मुद्दे पर पुर्निवचार करने को कहा।
उन्होंने कहा कि यदि संभव हो तो 200 रुपए और 50 रुपए के नए नोटों का सरकार परीक्षण करे क्योंकि इनका इस्तेमाल करने में नेत्रहीन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह ऐसा मामला है जिसपर विचार किया जाना चाहिए। हमने भी पाया है कि ये नेत्रहीन लोगों के लिए पहचानने में मुश्किल हैं क्योंकि इनका आकार तथा स्पर्शनीय चिह्न बदल गया है।’’