Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Feb, 2018 05:30 AM
जिला उपभोक्ता फोरम ने नैशनल इंश्योरैंस कंपनी को मैडीक्लेम के तहत उपभोक्ता को दावा राशि 42,998 रुपए का भुगतान 6 प्रतिशत ब्याज के साथ करने का आदेश दिया है। समय पर राशि का भुगतान नहीं करने पर 10 प्रतिशत ब्याज का भुगतान भी...
बोकारो: जिला उपभोक्ता फोरम ने नैशनल इंश्योरैंस कंपनी को मैडीक्लेम के तहत उपभोक्ता को दावा राशि 42,998 रुपए का भुगतान 6 प्रतिशत ब्याज के साथ करने का आदेश दिया है। समय पर राशि का भुगतान नहीं करने पर 10 प्रतिशत ब्याज का भुगतान भी करना होगा।
क्या है मामला
सैक्टर 9 डी, स्ट्रीट संख्या 35, आवास संख्या 440 निवासी सेवानिवृत्त इस्पात कर्मी जगदीश सिंह ने कहा कि उसने ग्रुप इंश्योरैंस मैडीक्लेम पॉलिसी के अधीन नैशनल इंश्योरैंस कंपनी से कैशलैस सुविधा का मैडीक्लेम कराया था। वैधता अवधि में उसने कोलकाता स्थित बी.एम. बिरला अस्पताल में अपने हृदय रोग का इलाज कराया। इलाज का खर्च 2 लाख 17 हजार 945 रुपए आया। इंश्योरैंस कंपनी ने उपभोक्ता के इलाज के खर्च का केवल 1 लाख 59 हजार रुपए का भुगतान किया। कंपनी ने इलाज की बकाया राशि 58,945 रुपए का भुगतान करने से मना कर दिया। इंश्योरैंस कम्पनी के अनुसार उपभोक्ता को केवल भुगतान की गई अधिकतम राशि की इलाज सीमा निर्धारित की गई थी।
यह कहा फोरम ने
फोरम के अध्यक्ष प्रभात कुमार उपाध्याय ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद इंश्योरैंस कंपनी की सेवा में कमी पाते हुए बकाया राशि का भुगतान 6 प्रतिशत ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा इंश्योरैंस कम्पनी को मुआवजे के तौर 5000 व वाद खर्च के रूप में 3000 रुपए का भी भुगतान करना होगा।