Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Feb, 2018 05:43 AM
दिल्ली सरकार ने सभी शराब विक्रेताओं, होटलों, क्लब, बार और पब को कम उम्र के ग्राहकों को शराब की बिक्री करने और शराब परोसने के प्रति चेताते हुए कहा कि नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली आबकारी...
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सभी शराब विक्रेताओं, होटलों, क्लब, बार और पब को कम उम्र के ग्राहकों को शराब की बिक्री करने और शराब परोसने के प्रति चेताते हुए कहा कि नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली आबकारी नियम के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब परोसना अपराध है और सरकार कड़ाई से इसका पालन कराएगी।
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि ग्राहक की उम्र के बारे में किसी तरह का संदेह होने पर शहर के क्लब, बार, पब, शराब विक्रेता ‘उम्र का सबूत’ दिखाने के लिए कह सकते हैं जिससे कि पता चले की खरीदार की उम्र 25 साल से कम नहीं है।
अधिकारी ने कहा, ‘दिल्ली आबकारी कानून 2009 की धारा 23 के तहत कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसधारी विक्रेता या उसका कर्मचारी या एजेंट 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब की बिक्री या आपूर्ति नहीं कर सकते। हम कम उम्र के ग्राहकों को शराब परोसना या बिक्री करने को गंभीर अपराध मानते हैं।’
अधिकारी के मुताबिक दिल्ली आबकारी कानून के तहत दोषी प्रतिष्ठानों के खिलाफ अपराध साबित होने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द और भारी जुर्माना लगाए जाने सहित कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।