Edited By ,Updated: 28 Nov, 2015 10:54 AM
पाकिस्तान में उच्चतम न्यायालय ने देश में तेजी से पनप रहे गर्लफ्रैंड कल्चर पर गाज गिरा दी है। अदालत ने कहा कि गर्लफ्रैंड चलन के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है।
इस्लामाबाद: पाकिस्तान में उच्चतम न्यायालय ने देश में तेजी से पनप रहे गर्लफ्रैंड कल्चर पर गाज गिरा दी है। अदालत ने कहा कि गर्लफ्रैंड चलन के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। अदालत ने फेसबुक पर अपनी प्रेमिका के नाम से अकाऊंट खोलने और उसकी तस्वीर पोस्ट करने वाले की जमानत याचिका खारिज कर दी।
सोशल मीडिया पर अपनी गर्लफ्रैंड शागुफ्ता की तस्वीर अपलोड करने वाले आरोपी मुहम्मद मुनीर को लड़की की शिकायत पर 2 महीने पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। मुनीर एक सरकारी कार्यालय में कम्प्यूटर आप्रेटर का काम करता है।