Edited By ,Updated: 02 Jun, 2016 01:44 PM
हरियाणा सरकार ने सरकारी इमारतों और प्रतिष्ठानों को मिली नगर निगम के करों का भुगतान नहीं करने की छूट को वापस लेने का फैसला किया है
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सरकारी इमारतों और प्रतिष्ठानों को मिली नगर निगम के करों का भुगतान नहीं करने की छूट को वापस लेने का फैसला किया है और इस छूट का दायरा गौशालाओं और धार्मिक संस्थाओं तक बढ़ा दिया है।
एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि ये और कई महत्वपूर्ण निर्णय यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपत्ति कर पर हुई बैठक में लिए गए। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, संपत्ति का क्षेत्र और उसके मूल्य के आधार पर संपत्ति कर तय करने की स्वतंत्रता नगर निगमों और पालिकों को देने निर्णय किया गया है।