पर्ल ग्रुप मामला: 10 प्रॉपर्टीज की नीलामी का आदेश

Edited By ,Updated: 08 Sep, 2016 10:07 AM

pearl group

सुप्रीम कोर्ट ने पर्ल ग्रुप की 10 प्रॉपर्टीज को नीलाम करने के आदेश दिए हैं। इनकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। गत मंगलवार को सुनवाई दौरान सेबी ने पर्ल पर प्रॉपर्टीज की नीलामी करने में सहयोग न देने का आरोप भी लगाया।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पर्ल ग्रुप की 10 प्रॉपर्टीज को नीलाम करने के आदेश दिए हैं। इनकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। गत मंगलवार को सुनवाई दौरान सेबी ने पर्ल पर प्रॉपर्टीज की नीलामी करने में सहयोग न देने का आरोप भी लगाया। पर्ल ग्रुप पर निवेशकों के 49,000 करोड़ रुपयों की देनदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्ल ग्रुप की प्रॉपर्टीज बेच कर निवेशकों को पैसा वापस देने का आदेश दे रखा है। सुनवाई दौरान कोर्ट ने पर्ल ग्रुप से पूछा कि वह प्रॉपर्टीज की जानकारी रखने वाले कर्मचारियों को सेबी के पास क्यों नहीं ले कर जा रहा?

सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके पास पर्ल की प्रॉपर्टीज के 26,000 दस्तावेज हैं परन्तु इनमें से कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके मालिकाना हक को ले कर कोई जानकारी नहीं है। इस कारण इन प्रॉपर्टीज को बेचने में दिक्कतें आ रही हैं। सेबी के वकील ने कोर्ट को बताया कि पर्ल को प्रॉपर्टीज की जानकारी रखने वाले कर्मचारियों को सेबी के समक्ष भेजने के लिए कहा था लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। बताते चलें कि पर्ल ग्रुप के मालिक निर्मल सिंह भंगू समेत ग्रुप के कई अधिकारी जेल में हैं। मामले की अगली सुनवाई 21 सितम्बर को होगी।

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