Edited By ,Updated: 20 May, 2015 11:58 AM
मोगा ऑर्बिट बस कांड की जांच सी.बी.आई. को सौंपने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा ..
चंडीगढ़, (विवेक): मोगा ऑर्बिट बस कांड की जांच सी.बी.आई. को सौंपने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, केंद्र सरकार, सी.बी.आई., पंजाब के डी. जी.पी. और मोगा के एस.एस.पी. को नोटिस जारी किया। सभी प्रतिवादियों को 27 मई तक जवाब देना होगा।
मंगलवार को एडवोकेट जसदीप सिंह बैंस ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि ऑर्बिट बस कंपनी के मालिक पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल हैं। कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी इसके मालिकों में शामिल हैं। दोनों राज्य के मुख्यमंत्री के करीबी रिश्तेदार हैं।
ऐसे में पंजाब पुलिस कंपनी के खिलाफ प्रभाव रहित जांच नहीं कर सकती। उन्होंने दलील दी कि पुलिस के दबाव में ही लड़की के पिता ने समझौता किया था। उन्होंने मामले की जांच सी.बी.आई. या पंजाब के बाहर की किसी स्वतंत्र एजैंसी को सौंपने की अपील की।
वहीं स्वयं संज्ञान याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को ऑर्बिट एविएशन बस सॢवस की 5 वर्ष की बैलेंस शीट पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही ऐसी सभी बस सॢवस के मालिकाना हकों की जानकारी मांगी गई है जिसमें 10 से अधिक बसें हैं। जानकारी 27 मई तक हाईकोर्ट में देनी होगी।