ज़्यादा फीसवसूली करने वाले स्कूलों को अब लौटानी होगी फीस

Edited By ,Updated: 20 Apr, 2017 04:16 PM

school fee refund

जिन स्कूलों ने 8% से ज्यादा फीस बढ़ाकर वसूली है, उन्हें ज्यादा ली गई फीस वापस करनी होगी। बुधवार को कैबिनेट ने पंजाब स्टेट रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडिड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कानून के रूल्स बनाने को मंजूरी दे दी है।

चंडीगढ़ : स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए नए कानूनों को मान्यता प्राप्त हो गयी है। जिन स्कूलों ने अपनी मनमानी से फीस वसूल की है, अब उन्हें फीस वापिस करनी पड़ेगी। जिन स्कूलों ने 8% से ज्यादा फीस बढ़ाकर वसूली है, उन्हें ज्यादा ली गई फीस वापस करनी होगी। बुधवार को कैबिनेट ने पंजाब स्टेट रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडिड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कानून के रूल्स बनाने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जिन स्कूलों ने फीसें बढ़ाई हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई को मंजूरी मिल जाएगी।

 

लेकिन फ़ीस वापिस लेने के लिए पहले पेरेंट्स को डीसी आॅफिस में शिकायत करनी होगी। यह फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा, ‘निजी स्कूल चालू सेशन में सिर्फ 8% फीस ही बढ़ा सकते हैं। स्कूलों द्वारा लिए जाने वाले अन्य फंड भी इन नियमों तहत ही आएंगे। चूंकि सरकार फीस को कंट्रोल करने संबंधी एक्ट 23 दिसंबर 2016 को ही पास कर चुकी है, ऐसे में ये एक्ट इसी अकादमिक सेशन से लागू होगा।’ 


हाईकोर्ट में लुधियाना की एक एनजीओ ने 2009 में याचिका दायर की थी। 4 साल सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को छह महीने में एक्ट बनाने को कहा था। फीस निर्धारित करने को तीन मेंबरी कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अब तक चार हजार में से 3449 स्कूलों की रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार को जो एक्ट छह महीने में बनाना था, उसे दिसंबर 2016 में बनाया गया। अब इसे लागू किया जा सकेगा। 
 

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