होर्डिंग्स लगाने से पहले पढ़ लें ये खबर, वरना भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना

Edited By ,Updated: 23 Feb, 2017 06:08 PM

size fix of hoardings

अब मोहाली में भी चंडीगढ़ के तर्ज पर होर्डिंग्स का साइज तय किया जाएगा। अगर कोई नियम की उल्लंघ्ना करते हुए पकड़ा जायेगा तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। होर्डिंग्स का निर्धारित साइज़ के अनुसार दुकानों को 3 फुट ऊंचाई तक ही होर्डिगस लगाने की अनुमति है।

मोहाली : अब मोहाली में भी चंडीगढ़ के तर्ज पर होर्डिंग्स का साइज तय किया जाएगा। अगर कोई नियम की उल्लंघ्ना करते हुए पकड़ा जायेगा तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। होर्डिंग्स का निर्धारित साइज़ के अनुसार दुकानों को 3 फुट ऊंचाई तक ही होर्डिगस लगाने की अनुमति है। जिन दुकानदारों ने बड़े होर्डिग व बोर्ड लगा रखे हैं , उनको नोटिस जारी क्र  होर्डिगस उतारने के लिए एक माह का समय दिया जायेगा। 

निगम अधिकारियों के मुताबिक शहर के डेढ़ सौ से ज्यादा दुकानदारों को अब तक नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अगर कोई होर्डिगस व बोर्ड साइज से ज्यादा आकार का लगाएगा, तो उसे पचास हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। शहर की सुंदरता को देखते हुए म्यूनिसिपिल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। किसी को भी बड़ा होर्डिग लगाने की इजाजत नहीं है। जिसका भी होर्डिग नियमों के अनुसार नहीं है, उसको उतारा जाएगा। निगम के विज्ञापन विंग की ओर से ये नोटिस भेज रहे हैं। 

विज्ञापन विंग के अधिकारियों के मुताबिक जो नियमों के तहत बोर्ड या होर्डिगस नहीं लगाएंगे उन पर कारपोरेशन एक्ट 1976 की धारा 123 के अधीन कार्रवाई की जाएगी। इन बड़े होर्डिग्स को नगर निगम की टीम खुद उतारेगी। होर्डिग उतारने की कार्रवाई का खर्च भी निगम खुद नहीं करेगा, बल्कि उन दुकानदारों से ही वसूल करेगा, जिनकी दुकानों से होर्डिग उतारने की कार्रवाई की जाएगी। 

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