Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Jul, 2017 03:36 PM
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सार्वजनिक निर्गम नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए एसदा एग्रो प्रोजेक्ट्स और
नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सार्वजनिक निर्गम नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए एसदा एग्रो प्रोजेक्ट्स और उसके निदेशकों पर पूंजी बाजार में कारोबार की रोक लगा दी है। कंपनी द्वारा शेयर जारी कर धन जुटाने को लेकर नियामक को शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।
सेबी ने अपनी जांच में पाया कि कंपनी ने 2010-11 में कम से कम 55 लोगों को 61.67 लाख रुपए के विमोच्य तरजीही शेयर आवंटित किए थे चूंकि ये शेयर 50 से अधिक निवेशकों को जारी किए गए थे इसलिए यह सार्वजनिक निर्गम का मामला है और कंपनी के लिए उन्हें मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों पर सूचीबद्ध कराना अनिवार्य था। इसके अलावा कंपनी को मसौदे दस्तावेज भी जमा करने चाहिए थे, जो उसने दाखिल नहीं किए। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य जी महालिंगम ने अपने आदेश में कहा प्रथम दृष्टया कंपनी ने कंपनी कानून, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।