Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Aug, 2017 07:54 PM
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार और देहरादून के श्री गुरु राम राय (एसजीआरआर) मेडिकल कालेज
नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार और देहरादून के श्री गुरु राम राय (एसजीआरआर) मेडिकल कालेज के बीच विवाद में मेडिकल कालेज को फिलहाल कोई राहत प्रदान नहीं की है। मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसफ एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने यह आदेश एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज द्वारा दायर विशेष अपील की सुनवाई के बाद दिया। मेडिकल कालेज की ओर से संयुक्त पीठ को बताया गया कि एकलपीठ ने सरकार के कदम को सही मानते हुए एमबीबीएस में दाखिला करने के निर्देश दिये थे।
कालेज की ओर से कहा गया कि सरकार ने एक शासनादेश जारी कर प्रबंधन कोटे की 75 प्रतिशत सीटों में कटौती कर 50 प्रतिशत कर दी थी और सरकारी कोटे की सीटों को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। इस मामले की सुनवाई के बाद आज संयुक्त पीठ ने एकलपीठ के अंतरित आदेश को फिलहाल बरकरार रखते हुए सरकारी कोटे के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों को एकलपीठ के आदेश के अधीन रहने को कहा है। साथ ही कहा कि इन छात्रों को मेडिकल कालेज को इस संबंध में एक शपथ पत्र देना होगा। मुय न्यायाधीश की संयुक्त पीठ ने एकलपीठ को मामले में जल्द सुनवाई करने को भी कहा है।