SC ने केंद्र को कहा, सूखे से निपटने के लिए स्पैशल टास्क फोर्स का करें गठन

Edited By ,Updated: 11 May, 2016 03:00 PM

drought

सुप्रीम कोर्ट ने आज सूखे पर अपना पहला फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को इससे निपटने के लिए स्पैशल टास्क फोर्स का गठन करने को कहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सूखे पर तीन हिस्सों में फैसला सुनाएगा, जिसका आज पहला फैसला आया।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज सूखे पर अपना पहला फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को इससे निपटने के लिए स्पैशल टास्क फोर्स का गठन करने को कहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सूखे पर तीन हिस्सों में फैसला सुनाएगा, जिसका आज पहला फैसला आया। इससे पहले की सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र के साथ-साथ राज्यों को भी सूखे की स्थिति को गंभीरता से नहीं लेने पर कई बार फटकार लगाई थी।
 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को सूखाग्रस्त घोषित करते समय उसमें आत्महत्या और किसानों के पलायन को भी शामिल किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कृषि सचिव को कहा कि वह बिहार, हरियाणा, गुजरात के मुख्य सचिवों के साथ एक हफ्ते के अंदर मीटिंग करें और इसका जायजा लें कि वहां सूखे के हालात हैं या नहीं। कोर्ट के आदेश के अनुसार 'ड्रॉट मैन्युअल' भी रिवाइज किया जाएगा और इसमें यह समयसीमा दी जाएगी कि राज्य को कब सूखा घोषित करें।

सर्वोच्च अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि सरकार सूखे से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करे। गौरतलब है कि पिछले साल की तुलना में इस साल हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, ओड़िशा, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में प्रमुख जलाशयों में जल का स्तर बहुत कम हो गया है और वहां सूखे की गंभीर स्थिति है।

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