Edited By ,Updated: 28 May, 2019 01:25 AM
हाल ही में गुजरात सरकार ने 2 ज्वलंत मुद्दों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें से एक निर्णय चेन स्नैङ्क्षचग की घटनाओं को रोकने और दूसरा पानी की बचत के संबंध में है। गुजरात सरकार द्वारा चेन स्नैङ्क्षचग की बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए राज्य...
हाल ही में गुजरात सरकार ने 2 ज्वलंत मुद्दों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें से एक निर्णय चेन स्नैङ्क्षचग की घटनाओं को रोकने और दूसरा पानी की बचत के संबंध में है। गुजरात सरकार द्वारा चेन स्नैङ्क्षचग की बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए राज्य में चेन स्नैङ्क्षचग का दोषी पाए जाने वाले के लिए 10 साल तक की जेल और 25000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
गुजरात सरकार का मानना है कि चोरी की सामान्य धाराओं का लाभ उठा कर चेन खींचने की वारदात करने वाले अपराधी आसानी से जमानत पा जाते हैं। अत: उन पर कठोर कानून लागू करना जरूरी था। इस अपराध में न्यूनतम सजा अब 5 वर्ष होगी। इसी प्रकार पानी की भारी किल्लत को देखते हुए गुजरात में दाहोद के नगर निकाय ने पानी बर्बाद करने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को पानी बर्बाद करता पाए जाने पर उससे 250 से 500 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा।
दाहोद नगर की जलापूर्ति समिति के प्रमुख लखन राजगोर के अनुसार दाहोद में पानी की किल्लत के दृष्टिïगत यहां एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसी को देखते हुए ही यहां लोगों से यथासंभव पानी बचाने की अपील की गई है। चेतावनी के बाद भी यदि कोई उपभोक्ता पानी बर्बाद करते हुए तीन बार पकड़ा जाएगा तो उसका पानी का कनैक्शन बिना नोटिस के काट दिया जाएगा। चेन स्नैचिंग रोकने और पानी की बर्बादी पर अंकुश लगाने के लिए ये दोनों ही निर्णय बहुत अच्छे हैं जिनको देश के दूसरे हिस्सों में भी जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिए।—विजय कुमार