Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Apr, 2018 04:56 PM
बिहार के मुजफ्फरपुर में पूर्व भाजपा नेता की गाड़ी से कुचलने के चलते नौ बच्चों की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी मनोज बैठा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह...
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में पूर्व भाजपा नेता की गाड़ी से कुचलने के चलते नौ बच्चों की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी मनोज बैठा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
24 फरवरी को मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी एनएच 77 स्थित धर्मपुर में भाजपा नेता की बोेलेरो से कुचलने के कारण नौ बच्चों सहित 19 लोग घायल हो गए थे। इलाज के क्रम में नौ बच्चों की मौत के बाद प्रशासन में हड़कम्प मच गया था। मामले को बढ़ता देख भाजपा ने मनोज बैठा को पार्टी से निलंबित कर दिया।
बता दें कि इस घटना के बाद विपक्ष ने सरकार को सवालों के कठघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। दबाव के चलते पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी तेज कर दी गई जिसके कारण 27 फरवरी को आरोपी ने नाटकीय ढंग से सरेंडर कर दिया था। घायल होने के कारण मनोज बैठा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।