Edited By prachi,Updated: 12 Jul, 2018 02:03 PM
जदयू के पूर्व नेता शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि तय की है। कोर्ट दोनों पक्षों की मौजूदगी में इस मामले की सुनवाई करेगा। इससे पहले 11 सितंबर को हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील...
पटना: जदयू के पूर्व नेता शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि तय की है। कोर्ट दोनों पक्षों की मौजूदगी में इस मामले की सुनवाई करेगा।
इससे पहले 11 सितंबर को हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को शरद यादव का पक्ष रखने और 18 सितंबर को जदयू के वकील को अपना पक्ष रखने का समय दिया है। सात जून को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बतौर सांसद शरद यादव केवल सरकारी बंगले का उपयोग कर सकते हैं लेकिन वह वेतन, भत्ता और दूसरी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
गौरतलब है कि सीएम नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने पर शरद यादव ने बागी तेवर अपना लिए थे। वह राज्य की विपक्षी पार्टी राजद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस पर जदयू सांसद आरसीपी सिंह ने हाईकोर्ट में अलि अनवर और शरद यादव को अयोग्य करार देने की याचिका दायर की थी।