बिहार में शराबबंदी कानून के बाद दूसरी सजा, आरोपी को बारह वर्ष का कारावास

Edited By prachi,Updated: 23 May, 2018 06:16 PM

second punishment after alcohol prohibition law in bihar

बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद बुधवार को उत्पाद विभाग की विशेष अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए बारह वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उत्पाद विभाग के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्र मालवीय ने मामले में सुनवाई के...

पटनाः बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद बुधवार को उत्पाद विभाग की विशेष अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए बारह वर्ष की सश्रम कारावास की सजा के साथ डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

उत्पाद विभाग के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्र मालवीय ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के दीदारगंज निवासी मुकेश कुमार को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को आठ माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। 

आरोप के अनुसार, 03 दिसंबर 2017 को पटना पुलिस ने विभूति एक्सप्रेस ट्रेन से फतुहा के पास एक व्यक्ति को 180 मिलीलीटर की 104 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। नए कानून के तहत दूसरे मामले में फैसला सुनाया गया है। इससे पहले 18 मई को नए कानून के तहत विचारित पहले मामले में सजा सुनाई गई थी। पटना जिले के स्पेशल कोर्ट ने हमीदा खातून और रामचन्द्र सिंह को 10-10 साल की कैद और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था।

बता दें कि बिहार में एक अप्रैल 2016 से शराबबंदी का कानून लागू किया गया। दो अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन बिहार सरकार ने शराबबंदी का नया कानून बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद विधेयक, 2016 लागू किया था। 
 

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