3 साल जेल की हवा खाने के बाद आरोपी की अक्ल आई ठिकाने, पीड़िता से ही कर ली शादी

Edited By prachi,Updated: 15 May, 2018 07:47 PM

बिहार के जमुई मंडल कारा परिसर में मंगलवार की सुबह एक यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद कैदी ने उसकी प्रेमिका के साथ न्यायालय के आदेश पर शादी की। यह फैसला आरोपी ने तीन साल जेल में रहने के बाद लिया। इसके लिए जेल प्रशासन ने शादी की सारी तैयारी कर रखी...

जमुईः बिहार के जमुई मंडल कारा परिसर में मंगलवार की सुबह एक यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद कैदी ने उसकी प्रेमिका के साथ न्यायालय के आदेश पर शादी की। यह फैसला आरोपी ने तीन साल जेल में रहने के बाद लिया। इसके लिए जेल प्रशासन ने शादी की सारी तैयारी कर रखी थी। न्यायालय के आदेश को निभाते हुए जेल प्रशासन ने पीड़िता निभा की शादी आरोपी व्यास के साथ जेल परिसर में बने मंदिर में करवा दी। 
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यह था मामला 
मामला तीन साल पुराना है जब गिधौर थाना अन्तर्गत पड़ने वाले गेनाडीह निवासी निभा की नजरें लक्ष्मीपुर थानाक्षेत्र के गुगुलडीह गांव के रहने वाले व्यास पाण्डेय से चार हुई। प्यार की हदों को पार करते हुए दोनों के बीच शारीरिक संबंध तक बन गए।जब लड़की के परिजनों को इस बात की जानकारी हुई तो लड़के पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया लेकिन लड़के ने अपने परिवार वालों के दबाव में आकर शादी करने से इंकार कर दिया, तब लड़की ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और लड़के पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मुकद्दमा दायर किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

लड़के और लड़की ने विवाह पर जताई सहमति 
तीन साल बीत जाने और जेल की हवा खाने के बाद लड़के को होश आया और न्यायालय में अर्जी दी कि मैं लड़की से शादी करने को तैयार हूं, इस पर न्यायालय ने लड़की का पक्ष जानना चाहा तो लड़की ने भी शादी के लिए न्यायालय में अपनी सहमति प्रदान कर दी। इस पर न्यायालय ने जेल प्रशासन की निगरानी में दोनों की शादी करवाने का आदेश दे दिया। 
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वर-वधु ने जेल अधीक्षक सहित कई लोगों का आशीर्वाद लिया 
शादी के बाद जहां लड़के को जेल भेज दिया। इस शादी के अवसर पर वर-वधु ने जेल अधीक्षक सहित कई लोगों का आशीर्वाद लिया। जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि चूंकि यह अंतरजातीय विवाह है इसलिए सरकार द्वारा इस जोड़े को करीब पचास हजार प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

 

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