दिल्ली की सड़कों से हटेंगे 1.10 करोड़ पुराने वाहन, शुरू होगी वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया

Edited By jyoti choudhary,Updated: 23 Jun, 2019 01:39 PM

1 10 million older vehicles to be removed from delhi roads

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में प्रदूषण के जिम्मेदार पुराने वाहनों को हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजधानी की सड़कों पर करीब 40 लाख पुराने वाहनों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसमें 10 साल...

नई दिल्लीः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में प्रदूषण के जिम्मेदार पुराने वाहनों को हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजधानी की सड़कों पर करीब 40 लाख पुराने वाहनों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसमें 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं।

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दिल्ली में हैं 1.10 करोड़ पुराने वाहन 
राजधानी दिल्ली में मौजूदा वक्त में 1.10 करोड़ से अधिक वाहन पंजीकृत हैं। इसमें 3.3 लाख 10 साल पुराने डीजल वाहन हैं। इसके अलावा 36.7 लाख वाहन 15 साल पुराने हैं। इस सभी वाहनों की सूची जोन वार परिवहन विभाग की वेबसाइट पर डाल दी गई है। दिल्ली परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की सूची वेबसाइट पर डाल दी है। साथ ही इन्हें डी रजिस्टर (पंजीकृत वाहनों की श्रेणी से हटाना) करने का काम शुरू कर दिया है। 

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शुरू होगी वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया 
सूची में शामिल वाहन अगर दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दिखे तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की सूची ट्रैफिक पुलिस के साथ साझा की है। परिवहन विभाग के अधिकारियों की ओर से 40 लाख ऐसे वाहनों को चिन्हित किया गया है। जिन्हें जल्द ही जब्त करने का सिलसिला शुरु होगा। 

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दूसरे राज्यों में ले जा सकेंगे वाहन 
परिवहन अधिकारियों की मानें तो डीजल वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अपने वाहन की एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेकर उसे दूसरे राज्य में जहां मंजूरी मिले वहां ले जाकर पंजीकरण कराएं अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके वाहनों को डी-रजिस्टर कर दिया जाएगा। पेट्रोल वाहन को डी-रजिस्टर करने के लिए वाहन सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है। मतलब 15 साल पूरा होने के बाद पेट्रोल वाहन अपने आप डी-रजिस्टर हो जाएंगे। प्रत्येक नए वाहन अधिकतम 15 साल के लिए पंजीकृत होते हैं। 

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