Edited By jyoti choudhary,Updated: 12 Nov, 2019 02:04 PM
टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार कार्ड धारकों को परमानेंट अकाउंट नंबर की जगह 12 अंकों वाले आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी लेकिन आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है।
नई दिल्लीः टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार कार्ड धारकों को परमानेंट अकाउंट नंबर की जगह 12 अंकों वाले आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी लेकिन आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। क्योंकि गलत आधार नंबर देने पर आपको 10 हजार रुपए का भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।
इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन के बाद जुड़ा जुर्माने का प्रावधान
लाइवमिंट में छपी खबर के मुताबिक, इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में किए गए हालिया संशोधन से न सिर्फ लोगों को पैन के बदले आधार कार्ड इस्तेमाल करने की अनुमति मिली है, बल्कि इसमें गलत आधार नंबर देने पर जुर्माने का प्रावधान भी जोड़ा गया है। हालांकि यह नियम सिर्फ वहां लागू होगा, जहां पैन कार्ड देना अनिवार्य है, लेकिन व्यक्ति पैन के अभाव में आधार नंबर जमा करता है। जैसे- इनकम टैक्स रिटर्न भरने में, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोलने में और 50 हजार रुपए से ज्यादा के म्युच्युअल फंड्स, बॉन्ड्स इत्यादि खरीदने पर।
नए आधार नियम में यह है प्रावधान
आधार कार्ड को भले ही यूआईडीएआई द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन जुर्माना यूआईडीएआई नहीं लगाता, बल्कि इनकम टैक्स विभाग लगाता है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 272बी के मुताबिक, डिपार्टमेंट पैन से जुड़े प्रावधानों के पालन में डिफॉल्ट करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पैन लेने, लिखने या प्रमाणित करने में विफलता होने पर हर डिफॉल्ट के लिए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह जुर्माना सिर्फ पैन तक सीमित था, लेकिन जब से पैन और आधार कार्ड को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करने का प्रावधान आया है तब से आधार कार्ड पर भी यह जुर्माना बढ़ा दिया गया है।
इन मामलों में लगेगा जुर्माना
- अगर आपने पैन की जगह गलत आधार नंबर दिया।
- खास ट्रांजैक्शन्स में आप पैन और आधार दोनों की नहीं दे पाते हैं।
- सिर्फ आधार नंबर देना काफी नहीं है। आपको अपना बायोमेट्रिक आईडेंटिफिकेशन भी प्रमाणित करना होगा। ऐसा न कर पाने की स्थिति में आपको जुर्माना देना पड़ेगा।
- नए नियमों के तहत बैंकों, फानेंशियल संस्थानों पर जुर्माना लगाया जा सकता है अगर वे इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि पैन और आधार नंबर सही लिखा गया है और उसका सत्यापन किया गया है।
- हर गलती के लिए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगर आपने दो फॉर्म में अगल आधार नंबर दिया है तो आपको 20 हजार रुपए का जुर्माना अदा करना होगा।