Edited By jyoti choudhary,Updated: 12 May, 2018 12:22 PM
हरियाणा की लकड़ी की एक कंपनी पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) के साथ 155 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार
नई दिल्लीः हरियाणा की लकड़ी की एक कंपनी पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) के साथ 155 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार, कंपनी ने कथित तौर पर बैंक बुक में उल्लेख किए बिना फंड ट्रांसफर के लिए इंटरनैशनल बैंकिंग मैसेज का इस्तेमाल करके सिंगापुर में अपनी सहायक कंपनी की स्वीकृत क्रेडिट सीमाओं में हेरफेर कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की।
बतां दें कि पंजाब नैशनल बैंक (पी.एन.बी.) के साथ धोखाधड़ी के लिए हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने भी इसी तरह धोखाधड़ी की थी।
अधिकारियों ने बताया कि एम.टी.पी.एल. ने आयातित लकड़ी के व्यापार और आवरण में लगे हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी और बैंक ऑफ बड़ौदा के एक संघ से 242.09 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया। बैंक को स्वीकृत नकद क्रेडिट सीमा को बढ़ाकर ओबीसी के साथ धोखाधड़ी की गई।
ओबीसी की शिकायत पर सीबीआई ने महेश टिंबर प्राइवेट लिमिटेड (एम.टी.पी.एल.) के निदेशकों अशोक मित्तल और निशा मित्तल, बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक सुरेंद्र कुमार रंगा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गौर करने वाली बात है कि रंगा को इस मामले मे बर्खास्त कर दिया गया है।