1 करोड़ रुपए की नकद निकासी पर कटेगा 2% TDS, आज से लागू होगा नियम

Edited By Supreet Kaur,Updated: 01 Sep, 2019 05:34 AM

2 percent tds to be deducted on cash withdrawal of 1 crore rupees

नकद लेनदेन कम करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 1 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद लेनदेन पर 2 फीसदी टीडीएस कटेगा। यह फैसला 1 सितंबर 2019 से लागू होगा। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नकद लेनदेन पर टीडीएस लगाने की घोषणा...

नई दिल्लीः नकद लेनदेन कम करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 1 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद लेनदेन पर 2 फीसदी टीडीएस कटेगा। यह फैसला 1 सितंबर 2019 से लागू होगा। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नकद लेनदेन पर टीडीएस लगाने की घोषणा की थी।
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नकदी लेनदेन को कम करने के लिए लिया फैसला
सरकार ने नकदी लेनदेन को हतोत्साहित करने और देश को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बजट में एक करोड़ रुपए से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत की दर से टीडीएस लेने का प्रावधान किया है। सीबीडीटी ने कहा कि यह प्रावधान एक सितंबर, 2019 से प्रभावी होगा। इसलिए इससे पहले की गई नकद निकासी पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
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1 सितंबर से प्रभावी होगा नियम
हालांकि, वित्त विधेयक की धारा 194एन के तहत नकद निकासी की गणना एक अप्रैल 2019 से की जाएगी। इस लिहाज से यदि कोई व्यक्ति 31 अगस्त 2019 से पहले ही अपने बैंक खातों, डाक घर खातों और सहकारी बैंक खातों से एक करोड़ अथवा इससे अधिक नकद निकासी कर चुका है तो इसके बाद होने वाली नकदी निकासी पर दो प्रति टीडीएस कटौती की जाएगी। यह प्रावधान सरकार, बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग में लगी सहकारी समिति, डाकघर, बैंकिंग प्रतिनिधि और व्हाइट लेबल एटीएम परिचालन करने वाली इकाइयों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि व्यवसाय के तहत उन्हें भारी मात्रा में नकद का इस्तेमाल करना होता है।
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