Edited By jyoti choudhary,Updated: 03 Aug, 2018 04:56 PM
राजस्थान सरकार ने दीर्घकालीन कृषि कर्ज पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का फैसला किया है। इससे अपना कर्ज समय पर चुकाने वाले राज्य के किसानों को लिए 7.50 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज
जयपुरः राजस्थान सरकार ने दीर्घकालीन कृषि कर्ज पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का फैसला किया है। इससे अपना कर्ज समय पर चुकाने वाले राज्य के किसानों को लिए 7.50 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर से कर्ज मिल पाएगा। राज्य के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ब्याज अनुदान की यह योजना 31 मार्च, 2019 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत किसान लघु सिचाई कृषि यंत्र व कृषि सम्बद्ध गतिविधियों के लिये कर्ज ले सकेंगे।
सरकारी बयान के अनुसार किलक ने कहा कि यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से कम है। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता अभय कुमार ने बताया कि एक अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि में कर्ज लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि दीर्घकालीन कृषि कर्ज पर ब्याज दर 12.50 प्रतिशत होती है तथा समय पर चुकता करने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है। यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी।
बयान के अनुसार किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नवकूप व नलकूप, कूप गहरा करने, पम्पसेट, फव्वारा व ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण व नाली निर्माण के साथ ट्रैक्टर व कृषि उपकरण खरीदने के लिए भी इस योजना के तहत कर्ज ले सकते हैं।