जनवरी से आधार-मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा आसान

Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Dec, 2017 01:06 PM

aadhaar card can be linked tomobile number from jan 1 says dot

दूरसंचार विभाग ने विदेशी नागरिकों व प्रवासी भारतीयों के सिम कार्ड के फिर सत्यापन के लिए प्रक्रिया तय कर दी। विभाग ने दूरसंचार कंपनियों से कहा है कि वे इस नई प्रक्रिया को एक जनवरी 2018 तक लागू कर दें। दूरसंचार विभाग ने विदेशी नागरिकों के साथ साथ...

नई दिल्लीः दूरसंचार विभाग ने विदेशी नागरिकों व प्रवासी भारतीयों के सिम कार्ड के फिर सत्यापन के लिए प्रक्रिया तय कर दी। विभाग ने दूरसंचार कंपनियों से कहा है कि वे इस नई प्रक्रिया को एक जनवरी 2018 तक लागू कर दें। दूरसंचार विभाग ने विदेशी नागरिकों के साथ साथ प्रवासी भारतीयों के सिम के पुनर्सत्यापन की प्रक्रिया तय कर दी।  इसके साथ ही 70 साल से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक जिनके पास आधार नहीं है तथा बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करवा पाने वालों के सिम के पुनर्सत्यापन की प्रक्रिया भी नियत कर दी है।

विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किया जिसमें सभी दूरसंचार कंपनियों से कहा है कि वे वैकल्पिक उपाय एक जनवरी 2018 से लागू कर दें। उद्योग मंडल सीओएआई ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि विभाग की नई प्रक्रिया से ग्राहकों को फायदा होगा लेकिन प्रवासी भारतीयों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बताई गई प्रक्रिया जटिल है।

NRIs के लिए है यह प्रोसेस 
विभाग ने कहा कि कई बार नॉन रेजिडेंट इंडियंस (एनआरआई) और ओवरसीज इंडियंस और फॉरेन नेशनल्स को अपने मोबाइल नंबर से आधार लिंक कराने में दिक्कतें आने की बात सामने आई हैं। इन दिक्कतों की वजह यह है कि इन सब्सक्राइबर्स के पास आधार नहीं है और न ही वे 12 अंकों के इस नंबर के लिए नामांकन कराने के पात्र हैं। विभाग ने कहा कि आधार नहीं रखने वाले फॉरेन नेशनल्स अपने मोबाइल ऑपरेटर के रिटेल आउटलेट्स पर जाकर और अपने पासपोर्ट 
की डिटेल्स जमा करके ऐसा कर सकेंगे।

OTP करना होगा जनरेट
डॉट ने ऑपरेटर्स को ऐसे टेलिकॉम सब्सक्राइबर्स के लिए भी आई.वी.आर.एस.-बेस्ड वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) अथेंटिकेशन के प्रोसिजर्स के बारे में भी बताया है, जिनके मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर्ड हैं, वे आधार से लिंक कराने के वास्ते ओटीपी जनरेट करने के लिए 14546 को इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स सिस्टम (आई.वी.आर.एस.) हेल्पलाइन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे।

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