कंपनी कानून के तहत सूचना देने के लिए आधार जल्द होगा अनिवार्य

Edited By ,Updated: 30 Apr, 2017 05:50 PM

aadhaar to be soon compulsory for filings under cos act

सरकार जल्दी ही कंपनी कानून के तहत नियामीय सूचना में प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और निदेशकों के लिए आधार संख्या का जिक्र करना अनिवार्य करेगी।

नई दिल्लीः सरकार जल्दी ही कंपनी कानून के तहत नियामीय सूचना में प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और निदेशकों के लिए आधार संख्या का जिक्र करना अनिवार्य करेगी। इस कदम का मकसद फर्जी पहचान के मुद्दे से निपटना है। यह बात एेसे समय सामने आई है जब प्राधिकरण मुखौटा कंपनियों की समस्या से निपटने के लिए उपायों को मजबूत बना रहा है। एेसी आशंका है कि इन मुखौटा कंपनियों का उपयोग अवैध धन को सफेद बनाने में किया जाता है।  

कंपनी कानून के तहत आधार की जरूरत के क्रियान्वयन की दिशा में कदम उठाते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय संबंधित पक्षों से यथाशीघ्र आधार प्राप्त करने को कहा है ताकि पूरे ब्यौरे को एमसीए 21 से एकीकृत किया जा सके। एमसीए 21 एक पोर्टल है जिसके जरिए कंपनी कानून के तहत सूचना मंत्रालय को दी जाती है।  

एक सूत्र ने बताया कि मंत्रालय ने कंपनी कानून के अंतर्गत सूचना देने में आधार के जिक्र को अनिवार्य करने के लिए मसौदा क्रियान्वयन की दिशा में काम शुरू किया है।  सूत्र ने कहा, ‘‘हम इसे तेजी से क्रियान्वित करेंगे। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।’’ इस व्यवस्था के पीछे विचार यह है कि एमसीए 21 के जरिए उपलब्ध कराई गई सूचना में जिस पक्ष का भी नाम आता है, उसकी पहचान में मदद मिले। कई मामलों में प्राधिकरण को नियामकीय सूचना में संबंधित व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए व्यक्तिगत ब्यौरे में विसंगतियां देखने को मिली हैं। इसको देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण है। विदेशी इकाइयों के संदर्भ में मंत्रालय द्वारा एक अलग व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में 16 लाख से अधिक पंजीकृत कंपनियां हैं।  

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!