जॉब जाने पर PF अकाउंट से मिलेगा एडवांस, सरकार जारी करेगी नोटिफिकेशन

Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Mar, 2018 11:04 AM

advance from pf account on going job

संगठित क्षेत्र में काम करने वालों को केंद्र सरकार जल्द ही बड़ी राहत देने वाली है। अगर आपकी नौकरी चली जाती है और एक माह तक आपको नौकरी नहीं मिलती है तो प्रॉविडेंट फंड से एडवांस के तौर पर पैसा निकाल सकेंगे। यह एडवांस नॉ‍न रिफंडेबल होगा।

नई दिल्लीः संगठित क्षेत्र में काम करने वालों को केंद्र सरकार जल्द ही बड़ी राहत देने वाली है। अगर आपकी नौकरी चली जाती है और एक माह तक आपको नौकरी नहीं मिलती है तो प्रॉविडेंट फंड से एडवांस के तौर पर पैसा निकाल सकेंगे। यह एडवांस नॉ‍न रिफंडेबल होगा। इस तरह से बेरोजगार पीएफ अकाउंट होल्‍डर नौकरी मिलने तक अपने जरूरी खर्च भी पूरा कर सकेगा और उसका पीएफ अकाउंट यानी रिटायरमेंट फंड भी बना रहेगा।

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने मेंबर्स को यह सुविधा देने के लिए प्रस्‍ताव तैयार किया है। इससे ईपीएफओ के लगभग 5 करोड़ एक्टिव मेंबर्स को फायदा होगा। केंद्र सरकार जल्‍द ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। 

3 माह की सैलरी के बराबर मिलेगा एडवांस
ई.पी.एफ.ओ. मेंबर नौकरी जाने की डेट से एक माह पूरा होने पर पीएफ अकाउंट से एडवांस के लिए अपने क्षेत्र के ई.पी.एफ.ओ. ऑफिस मं एडवांस के लिए आवेदन कर सकता है। उसे पीएफ अकाउंट में कुल राशि का 60 फीसदी या उसकी पिछली तीन माह की सैलरी के बराबर एडवांस मिल सकेगा। बाकी पैसा उसके पीएफ अकाउंट में पड़ा रहेगा। 

मिलेगा 80% तक एडवांस 
अगर पीएफ अकाउंट होल्डर को 3 माह से ज्यादा समय तक नौकरी नहीं मिलती तो वह ई.पी.एफ.ओ. के पास एक और एडवांस के लिए आवेदन कर सकता है। इस बार वह पीएफ अकाउंट में मौजूद राशि का 80 फीसदी या पिछली 2 माह की सैलरी के बराबर पैसा एडवांस के तौर पर निकाल सकता है।

Related Story

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!