Edited By Supreet Kaur,Updated: 06 Jun, 2018 04:13 PM
सरकार ने नहीं चल पा रहे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को बंद कर उनकी चल एवं अचल सम्पत्तियों का समय-बद्ध तरीके से निस्तारण करने के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को आज मंजूरी दी। नए नियमों के अनुसार ऐेसे उपक्रमों की जमीन का आगे इस्तेमाल करने में सस्ते...
नई दिल्लीः सरकार ने नहीं चल पा रहे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को बंद कर उनकी चल एवं अचल सम्पत्तियों का समय-बद्ध तरीके से निस्तारण करने के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को आज मंजूरी दी। नए नियमों के अनुसार ऐेसे उपक्रमों की जमीन का आगे इस्तेमाल करने में सस्ते मकानों की योजनाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। नए दिशानिर्देश लोक उपक्रम विभाग द्वारा सितंबर, 2016 में जारी दिशानिर्देशों का स्थान लेंगे। इससे ऐसे खस्ताहाल/घाटे में चल रहे उपक्रमों को बंद और परिसमाप्त करने की योजना में विलंब कम होगा।
बैठक के बाद जारी अधिकारिक बयान में कहा गया है कि इन दिशानिर्देशों में संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने के प्रावधान हैं। इसमें मंत्रालयों और विभागों तथा उपक्रमों के लिए केंद्रीय उपक्रमों को बंद करने की प्रक्रिया के मुख्य चरण और उनको निपटाने की अवधि तय की गई है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार बंद किए जाने वाले केंद्रीय उपक्रम की जमीन के उपयोग के लिए पहली प्राथमिकता सस्ते आवास की योजनाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसी आवासीय योजनाओं के लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के संबंधित नियम निर्देश लागू होंगे।