Edited By jyoti choudhary,Updated: 01 Jul, 2018 03:52 PM
पत्नी की मौत के बाद बीमा की राशि नहीं देने पर उपभोक्ता मंच ने बीमा कम्पनी को 6 लाख 27 हजार 284 रुपए और इस पर 21 अक्तूूबर 2015 से 9 प्रतिशत ब्याज सहित जुर्माना के 5 हजार रुपए और परिवाद व्यय 3 हजार रुपए अदा करने के आदेश दिए।