consumer forum: मौत के बाद पति को नहीं दी बीमा राशि, HDFC लाइफ इंश्योरैंस को जुर्माना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 01 Jul, 2018 03:52 PM

after death the husband did not give the sum insured

पत्नी की मौत के बाद बीमा की राशि नहीं देने पर उपभोक्ता मंच ने बीमा कम्पनी को 6 लाख 27 हजार 284 रुपए और इस पर 21 अक्तूूबर 2015 से 9 प्रतिशत ब्याज सहित जुर्माना के 5 हजार रुपए और परिवाद व्यय 3 हजार रुपए अदा करने के आदेश दिए।

उदयपुरः पत्नी की मौत के बाद बीमा की राशि नहीं देने पर उपभोक्ता मंच ने बीमा कम्पनी को 6 लाख 27 हजार 284 रुपए और इस पर 21 अक्तूूबर 2015 से 9 प्रतिशत ब्याज सहित जुर्माना के 5 हजार रुपए और परिवाद व्यय 3 हजार रुपए अदा करने के आदेश दिए। 

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क्या है मामला
बांसवाड़ा के मेतवाला तहसील के बाई का गड़ा गांव निवासी धुलजी पुत्र कालिया खेड़ा ने 11 फरवरी, 2016 को उदियापोल स्थित एच.डी.एफ.सी. स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरैंस कार्पोरेट लिमिटेड के प्रबंधक के खिलाफ दिए परिवाद में बताया कि धुलजी की पत्नी दुर्गा की कंपनी ने एच.डी.एफ.सी. लाइफ सुपर सेविंग प्लान की लाइफ इंश्योरैंस पॉलिसी 28 नवम्बर 2013 को 15 साल के लिए जारी की थी जिसमें प्रीमियम अद्र्धवार्षिक तय की गया था।

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पॉलिसी में 6 लाख 27 हजार 284 रुपए सम इंश्योर्ड की राशि थी। पत्नी की 25 अप्रैल 2014 को हृदयाघात से आकस्मिक मौत हो जाने के बाद पति ने कंपनी के समक्ष दावा प्रस्तुत किया लेकिन कंपनी ने राशि नहीं चुकाई।

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यह कहा फोरम ने
सुनवाई के दौरान कंपनी ने सूचना दी कि फार्म में गलत सूचना दी गई जबकि परिवादी ने कहा कि कंपनी ने अपनी मर्जी से तथ्य गलत बता दिए। इसके बाद फोरम के अध्यक्ष हिमांशु राय नागौरी, सदस्य भारत भूषण ओझा और अंजना जोशी ने परिवादी धुलजी के पक्ष में फैसला सुनाया तथा इंश्योरैंस कम्पनी को जुर्माना सहित रकम अदा करने का आदेश दिया।

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