31 जुलाई के बाद ITR दाखिल करने पर लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना, जानिए किन पर होगा लागू

Edited By jyoti choudhary,Updated: 22 Jul, 2018 11:01 AM

after filing of itr after july 31 a fine of rs 5000 will be imposed

अगर अबतक आपने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो अब ज्यादा देर मत करें। इस बार रिटर्न फाइल करने में किसी भी तरह की देरी पर छूट नहीं मिलेगी। शुल्क मुक्त आयकर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 है।

नई दिल्लीः अगर अबतक आपने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो अब ज्यादा देर मत करें। इस बार रिटर्न फाइल करने में किसी भी तरह की देरी पर छूट नहीं मिलेगी। शुल्क मुक्त आयकर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 है। इसके बाद आयकर दाखिल करने वालों को 5,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।

PunjabKesari

देरी पर लगेगा जुर्माना
आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत आकलन वर्ष 2018-19 के दौरान रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिनियम की धारा 234एफ के तहत विलंब शुल्क देना होगा। अगर किसी करदाता की कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक है और वह 31 जुलाई 2018 के बाद और 31 दिसंबर, 2018 के पहले आयकर रिटर्न दाखिल करेगा तो उसे 5,000 रुपए विलंब शुल्क देना होगा।

PunjabKesari

जबकि 31 दिसंबर के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माने की राशि बढ़कर दस हजार रुपए हो जाएगी। हालांकि अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो आपको एक हजार रुपए का ही जुर्माना भरना होगा। 

किस स्लैब में कितना भरना होगा टैक्स 
आयकर विभाग ने हर स्लैब के लिए अलग-अलग टैक्स की सीमा तय कर रखी है। ये टैक्स आपकी आय के हिसाब से तय किए जाते हैं। अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। 

आइए जानते हैं किस स्लैब में कितना टैक्स भरना होगा
आय- 2.5 लाख से 5 लाख, टैक्स- 5 फीसदी 
आय- 5 लाख से 10 लाख, टैक्स- 20 फीसदी
आय- 10 लाख से ऊपर, टैक्स- 30 फीसदी

PunjabKesari

इसके अलावा अगर आपकी आय 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच है तो आपको 10 फीसदी सरचार्ज के तौर पर भी चुकाना होगा। वहीं, अगर आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको 15 फीसदी सरचार्ज देना होगा। 

कैसे करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फाइल कर सकते हैं। आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाना होगा।  उसके बाद आपको वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा। इसके लिए आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म की तारीख बतानी होगी। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो नया बना सकते हैं। 

PunjabKesari

आईडी बन जाने के बाद सबसे पहले आप फॉर्म-16 और फॉर्म 26-एएस डाउनलोड करें और उसे बारीकी से भरें। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म डाउनलोड करें और उसे बेहद ही सतर्कता से भरें। फिर उसे सत्यापित करें। इस तरीके से आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 

आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज 
अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको वित्तीय लेन-देन से जुड़े हर दस्तावेज को अपने पास रखना जरूरी है। इनमें सबसे जरूरी जो दस्तावेज हैं, वो हैं- फॉर्म-16, फॉर्म 26-एएस, बैंक का विवरण, गृह ऋण ब्याज प्रमाण पत्र (होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट), पैन कार्ड और आधार कार्ड। 

Related Story

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!