किस्तें चुकाने के बाद भी गाड़ी जब्त, एस.बी.आई. देगा जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Oct, 2017 03:14 PM

after seizing the installments  the vehicle seized  sbi will pay

जिला उपभोक्ता फोरम कोडरमा ने भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) डोमचांच शाखा को 25,000 रुपए का

कोडरमा: जिला उपभोक्ता फोरम कोडरमा ने भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) डोमचांच शाखा को 25,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया। यह आदेश फोरम के अध्यक्ष गणपति तिवारी, सदस्य किरण कुमारी एवं ममता सिंह ने डोमचांच निवासी परिवादी रामकृष्ण मेहता के वाद की सुनवाई करते हुए पारित किया है।

क्या है मामला
रामकृष्ण मेहता डोमचांच निवासी ने 14 दिसम्बर, 2013 को स्टेट बैंक ऑफ  इंडिया डोमचांच शाखा से 20,70,000 रुपए का लोन स्वीकृत करवाया था, जो 47,733 रुपए के हिसाब से 59 किस्तों में चुकाना था। उसका कहना था कि उसने बैंक को 23 दिसम्बर, 2016 तक 25,64,026 रुपए चुका देने के बावजूद भी जबरन उनकी गाड़ी को जब्त करवा दिया। उसने अपनी जमीन बेचकर बैंक की किस्त चुकाई थी। बैंक ने दिसम्बर, 2016 को ही गाड़ी जब्त कर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की थी।

यह कहना है फोरम का
फोरम ने तमाम कागजातों का अध्ययन करने के बाद यह पाया कि गाड़ी जब्ती में रिजर्व बैंक ऑफ  इंडिया के दिशा-निर्देश का उल्लंघन हुआ है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित नियमों की भी अनदेखी की गई है। फोरम ने बैंक से दस्तावेज भी मांगे तो बैंक ने नहीं दिए। इसके अलावा गलत खाते में स्टेटमैंट दी गई। बैंक द्वारा दायर शपथ पत्र, इन्वैंटरी सर्टीफिकेट केस आदि देखने के बाद फोरम ने बैंक को दोषी पाया तथा 25,000 रुपए आॢथक दंड लगाते हुए रामकृष्ण मेहता के पक्ष में आदेश पारित किया।

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