आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल होने से रोकेगी सरकार!

Edited By ,Updated: 15 Sep, 2016 07:02 PM

agencies cannot use aadhaar card details other than stated purpose

आधार से डेटा यानी जानकारी का इस्तेमाल करने वाली एजेंसियों को अब कार्डधारक को यह बताना होगा कि जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।

नई दिल्ली: आधार से डेटा यानी जानकारी का इस्तेमाल करने वाली एजेंसियों को अब कार्डधारक को यह बताना होगा कि जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि जानकारी का दुरपयोग नहीं हो। इस बारे में आधार (वित्तीय व अन्य सब्सिडी, लाभ व सेवाओं की लक्षित आपूर्ति) कानून 2016 के तहत अधिसूचना जारी की गई है।  

कार्डधारक की सहमति जरूरी
इसके अनुसार कानून के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जुटाई गई बायोमीट्रिक सूचना को ‘किसी भी कारण से किसी अन्य के साथ साझा नहीं किया जाएगा।’ इसके अनुसार,‘ अगर कोई व्यक्ति या इकाई किसी से उसके आधार कार्ड की जानकारी लेती है तो उसे तय उद्देश्य के लिए आधार संख्या व अन्य जानकारी अपने पास रखने तथा इसका इस्तेमाल करने के लिए कार्डधारक की सहमति लेनी होगी। ये एजेंसियां या लोग तय उद्देश्य के अलावा कहीं उस आधार कार्ड या जानकारी का इस्तेमाल नहीं कर संकेगे।’ 

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