Edited By rajesh kumar,Updated: 12 Dec, 2020 07:01 PM
एयर इंडिया को ब्रिटेन की एक अदालत से कुछ राहत मिली है, जिसके तहत न्यायाधीश ने भारतीय विमानन कंपनी की वित्तीय कठिनाइयों, खासतौर से कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में सेवाएं रद्द होने के चलते पैदा हुई दिक्कतों को देखते हुए...
बिजनेस डेस्क: एयर इंडिया को ब्रिटेन की एक अदालत से कुछ राहत मिली है, जिसके तहत न्यायाधीश ने भारतीय विमानन कंपनी की वित्तीय कठिनाइयों, खासतौर से कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में सेवाएं रद्द होने के चलते पैदा हुई दिक्कतों को देखते हुए पट्टे के 1.76 करोड़ डॉलर के बकाया के मामले में भुगतान के लिए 11 जनवरी 2021 तक का समय दिया।
न्यायाधीश साइमन सालजेडो ने हालांकि समय से प्रक्रिया में शामिल नहीं होने के असंतोषजनक आचरण के लिए एयर इंडिया को कड़ी फटकार लगाई। चाइना एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी लिमिटेड (सीएएलसी) के 1.76 करोड़ डॉलर से अधिक के बकाए के संबंध में यह सुनवाई शुक्रवार को यहां वाणिज्यिक न्यायालय प्रभाग में हुई। यह विमानों के पट्टे और रखरखाव के संबंध में यह बकाया है।
न्यायाधीश ने कहा, ‘मैं इस बात को व्यापार तौर पर स्वीकार करता हूं कि बाकी विमानन क्षेत्र की तरह एयर इंडिया को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और यह भी गौरतलब है कि वह पट्टादाता को कुछ भुगतान कर रही है।' उन्होंने आगे कहा कि इन हालात में एयर इंडिया को बकाया भुगतान के लिए 11 जनवरी 2021 तक समय दिया जाता है।