ट्रीटमैंट करवाने पर हुई सिर में एलर्जी, अब VLCC लौटाएगी पैसे

Edited By Supreet Kaur,Updated: 13 Apr, 2018 09:55 AM

allergic reactions to head on treatment now vlcc will return money

मशहूर ब्यूटी एवं हेयर ट्रीटमैंट कंपनी वी.एल.सी.सी. को जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने उपभोक्ता को 23,000 रुपए अदा करने के आदेश दिए। बाल झड़ने का इलाज करवाने पर उपभोक्ता के अधिक बाल झड़ने और सिर में एलर्जी होने पर फोरम ने यह फैसला सुनाया।

अम्बालाः मशहूर ब्यूटी एवं हेयर ट्रीटमैंट कंपनी वी.एल.सी.सी. को जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने उपभोक्ता को 23,000 रुपए अदा करने के आदेश दिए। बाल झड़ने का इलाज करवाने पर उपभोक्ता के अधिक बाल झड़ने और सिर में एलर्जी होने पर फोरम ने यह फैसला सुनाया।

क्या है मामला
छावनी निवासी अनुराधा ने बताया कि उसे बाल झड़ने की प्रॉब्लम थी, जिसके इलाज के लिए उसने छावनी के रॉय मार्कीट स्थित वी.एल.सी.सी. के क्लीनिक में सम्पर्क किया। कम्पनी के कर्मचारियों ने उसे वी.एल.सी.सी. का हेयर ट्रीटमैंट पैकेज लेने की सलाह दी। कर्मचारियों ने कहा कि 22483 रुपए वी.एल.सी.सी. का हेयर ट्रीटमैंट पैकेज लेने पर 10 बार के ट्रीटमैंट से उसके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। उसने 19 नवम्बर 2016 को अपना ट्रीटमैंट करवाया, लेकिन अगले ही दिन उसके सिर में एलर्जी हो गई और उसके बाल अधिक झड़ने लगे। जिसकी शिकायत उसने क्लीनिक में की, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारियों ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। 22 नवम्बर 2016 को उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टरी इलाज के बाद उसे कुछ राहत मिली, लेकिन डॉक्टरों ने उसे भविष्य में ऐसा ट्रीटमैंट न करवाने की सलाह दी। अनुराधा ने सारी बात वी.एल.सी.सी. सैंटर की संचालिका को बताई और उसके बचे हुए 9 ट्रीटमैंट के पैसे लौटाने की मांग की, जिसे कर्मचारियों ने सिरे से नकार दिया और पैसे लौटाने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद उसने उपभोक्ता संरक्षण फोरम का दरवाजा खटखटाया।

यह कहा फोरम ने
फोरम में वी.एल.सी.सी. ने अपने जवाब में कहा कि उनका यह हेयर ट्रीटमैंट पैकेज बालों की शाईन और मजबूती के लिए था। अगर किसी को पहले से ही कोई प्राब्लम है, तो उसमें कम्पनी का कोई दोष नहीं है और कम्पनी द्वारा पैसे वापस नहीं लौटाए जा सकते। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम के अध्यक्ष दीनानाथ अरोड़ा, सदस्य पुष्पिन्द्र कुमार व अनामिका गुप्ता ने उपभोक्ता को रिलीफ देते हुए कम्पनी को बाकी बचे 9 ट्रीटमैंट की एवज में 20,000 रुपए और अदालती खर्च के लिए 3000 रुपए उपभोक्ता को लौटाने के आदेश दिए। फोरम ने साफ किया कि अगर उपभोक्ता को 30 दिन के अंदर रकम की अदायगी नहीं की गई तो कम्पनी को उपभोक्ता को फोरम में शिकायत दर्ज करवाने के दिन से लेकर आज तक का 9 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।

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