उत्पादों के बारे में अनिवार्य जानकारी उपलब्ध न कराना Amazon पर पड़ा भारी, सरकार ने लगाया भारी जुर्मा

Edited By rajesh kumar,Updated: 26 Nov, 2020 12:18 PM

amazon did not follow these rules imposed heavy penalty

सरकार ने ई-कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अमेजन द्वारा अपने मंच पर बिकने वाले उत्पादों के बारे में अनिवार्य सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए जुर्माना लगाया है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, कंपनी पर यह जुर्माना उत्पाद के मूल देश तथा अन्य सूचनाएं...

नई दिल्ली: सरकार ने ई-कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अमेजन द्वारा अपने मंच पर बिकने वाले उत्पादों के बारे में अनिवार्य सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए जुर्माना लगाया है। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, कंपनी पर यह जुर्माना उत्पाद के मूल देश तथा अन्य सूचनाएं प्रदर्शित नहीं करने के लिए लगाया गया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस तरह की सूचनाएं उपलब्ध नहीं पर पिछले महीने फ्लिपकार्ट और अमेजन को नोटिस जारी किया था। मंत्रालय ने बेंगलुरु की कंपनी अमेजन सेलर सर्विसेज और उसके सभी निदेशकों पर विधिक माप विज्ञान कानून, 2009 तथा विधिक माप विज्ञान (पैकेटबंद सामान) नियम, 2011 के तहत 25,000-25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘फ्लिपकार्ट के मामले में जांच के बाद किसी तरह का उल्लंघन नहीं मिला है, इसलिए उसपर जुर्माना नहीं लगाया गया है।’ मंत्रालय में उपनिदेशक आशुतोष अग्रवाल द्वाराजारी आदेश में कहा गया है कि कि अमेजन सेलर सर्विसेज ने स्वीकार किया है कि उसके मंच पर विक्रेताओं द्वारा उत्पादों के बारे में संबंधित सूचनाएं प्रदर्शित नहीं की गईं।

मंत्रालय ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियां विधिक माप विज्ञान (पैकेटंबद सामान) नियमों का अनुपालन करें। मंत्रालय के 19 नवंबर के आदेश में कहा गया है कि अमेजन का जवाब संतोषजनक नहीं था, जिसके बाद उसपर जुर्माना लगाया गया है। इस बारे में अमेजन को भेजे गए ई-मेल का जवाब नहीं मिला।

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