Edited By jyoti choudhary,Updated: 12 Jan, 2021 06:28 PM
ई-वाणिज्य क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अमेजन ने एक बार फिर से बाजार नियामक सेबी को पत्र लिखा है, जिसमें नियामक से सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन को देखते हुये उससे 24,713 करोड़ रुपए के
बिजनेस डेस्कः ई-वाणिज्य क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अमेजन ने एक बार फिर से बाजार नियामक सेबी को पत्र लिखा है, जिसमें नियामक से सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन को देखते हुये उससे 24,713 करोड़ रुपए के फ्यूचर-रिलायंस इंडस्ट्रीज सौदे की समीक्षा को निलंबित करने का आग्रह किया गया है।
यह भी पढ़ें- बिटकॉइन में भारी गिरावट से चिंता में निवेशक, 2 दिन में 21% लुढ़का
सूत्रों के अनुसार, अमेजन ने दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष भी न्यायालय के एकल सदस्यीय पीठ के फैसले के खिलाफ 21 दिसंबर को अपील दायर की है। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक सदस्यीय पीठ ने 21 दिसंबर को दिए अपने फैसले में अमेजन द्वारा निययामकीय प्राधिकरण को लिखे जाने से रोकने के फ्यूचर समूह की याचिका को खारिज कर दिया था लेकिन इसके साथ ही नियामकों को सौदे पर निर्णय लेने के मामले में काम जारी रखने पर भी सहमति जता दी थी।
यह भी पढ़ें- RBI ने चेताया- बढ़ता NPA अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक, 13.5% होने की आशंका
अमेजन नियामकीय प्राधिकरणों को सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र (एसआईएसी) के मध्यस्थता निर्णय के बारे में जानकारी दे रहा था। इस दौरान अदालत ने कई तरह की टिप्पणियां भी कीं। जिसमें उसने कहा कि अमेजन द्वारा भारतीय कंपनी की गैर-सूचीबद्ध इकाई के साथ कई तरह के समझौतों के जरिए फ्यूचर रिटेल पर नियंत्रण करने का प्रयास फेमा के एफडीआई नियमों का उल्लंघन होगा।
यह भी पढ़ें- आनंद महिंद्रा और नवीन जिंदल ने भी WhatsApp को कहा बाय-बाय
बहरहाल, अमेजन और फ्यूचर समूह को इस मामले में भेजे गए ई-मेल का कोई जवाब नहीं आया। अमेजन ने 5 जनवरी को भेजे पत्र में सेबी को एसआईएसी में मध्यस्थता प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के बारे में सूचित किया। इस स्थिति को देखते हुए अमेजन ने सेबी से उसके द्वारा की जा रही सौदे की समीक्षा को निलंबित करने और मामले में अनापत्ति नहीं देने का आग्रह किया है। पत्र में बाजार नियामक से भारतीय शेयर बाजारों को यह निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है कि वह फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को किसी तरह की अनापत्ति अथवा मंजूरी नहीं दें।