घर खरीदारों की बढ़ेगी मुश्किल, आम्रपाली ने गायब किए 2500 करोड़ रुपए

Edited By Supreet Kaur,Updated: 29 Aug, 2018 01:22 PM

amrapali has lost rs 2500 crore

आम्रपाली के घर खरीददारों की मुसीबतें बढ़ने जा रही है। आम्रपाली ग्रुप की कंपनियों से करीब ढाई हजार करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। कंपनी के चेयरमैन अनिल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में तीन अलग-अलग हलफनामे दाखिल किए हैं, जिनसे यह जानकारी मिली है। हालात ऐसे...

बिजनेस डेस्कः आम्रपाली के घर खरीददारों की मुसीबतें बढ़ने जा रही है। आम्रपाली ग्रुप की कंपनियों से करीब ढाई हजार करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। कंपनी के चेयरमैन अनिल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में तीन अलग-अलग हलफनामे दाखिल किए हैं, जिनसे  यह जानकारी मिली है। हालात ऐसे बताए हैं कि परियोजनाओं को पूरा करने से मुनाफा तो दूर 2,512 करोड़ रुपए कम पड़ेंगे। सवाल उठ रहा है कि एनबीसीसी परियोजनाओं को कैसे पूरा करेगा।

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44,599 घर पड़े हैं अधूरे
अनिल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नोयडा और ग्रेटर नोयडा की परियोजनाओं में 44,599 घर अधूरे पड़े हैं। इन घरों का निर्माण अगले छह महीनों में पूरा करना है। परियोजनाओं की कुल कीमत 14,527 करोड़ रुपए है। अब तक 11,109 करोड़ रुपए खरीदारों से लिए जा चुके हैं। अभी 5,627 करोड़ रुपए और मिलेंगे, जबकि अधूरे घरों को पूरा करने के लिए 4,178 करोड़ रुपए निर्माण पर, 2,715 करोड़ रुपए विकास प्राधिकरणों को जमीन का बकाया चकाने के लिए और 1,246 करोड़ रुपए बैंकों का कर्ज लौटाना है। इस तरह परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 8,139 करोड़ की जरुरत है।

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NBCC के लिए काम नहीं होगा आसान
खरीदारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अमित गुप्ता का कहना है कि भविष्य में होने वाली आमदनी खर्च से 2,512 करोड़ रुपए कम है। अब सवाल उठता है कि जब परियोजनाओं को पूरा करने लायक पैसा भी नहीं मिलेगा तो नेशनल बिल्डिंग कारपोरेशन कैसे काम करेगा। दरअसल यह पैसा अनिल शर्मा ने दूसरी कंपनियों में डायवर्ट किया है। अपने पहले शपथ पत्र में उन्होंने यह बात सुप्रीम कोर्ट को बताई थी। अमित गुप्ता का कहना है कि एक ओर शपथ पत्र में कह रहे हैं कि परियोजनाओं की कुल कीमत 14,527 करोड़ रुपए है। वह 11,109 करोड़ रुपए खरीदारों से ले चुके हैं। ऐसे में 5,627 करोड़ रुपए और कहां से मिल जाएंगे।

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NBCC के सामने 2 विकल्प

  • घाटे का पैसा औसत के आधार पर घर खरीदारों में बांटकर वसूल कर लिए जाए ,लेकिन इसकी इजाजत सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा।
  • परियोजनाओं का एफएआर बढ़ाकर अरितरिक्त घरों के नर्मिाण की मंजूरी एनबीसीसी को अदालत और प्राधिकरण दे सकते हैं।

 

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