Edited By Supreet Kaur,Updated: 04 Oct, 2018 10:39 AM
उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली समूह की ठप पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बिल्डर का चयन करने के लिए एनबीसीसी लिमिडेट को निविदाएं पेश करने की अनुमति दे दी है। शीर्ष न्यायालय ने एनबीसीसी से 60 दिन के भीतर लंबित पड़ी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना...
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने आम्रपाली समूह की ठप पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बिल्डर का चयन करने के लिए एनबीसीसी लिमिडेट को निविदाएं पेश करने की अनुमति दे दी है। शीर्ष न्यायालय ने एनबीसीसी से 60 दिन के भीतर लंबित पड़ी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने एनबीसीसी से न्यायालय के समक्ष नियमों एवं शर्तों के साथ विस्तृत प्रस्ताव जमा करने को कहा। न्यायालय ने आम्रपाली समूह की कंपनियों के मौजूदा वास्तुकारों को एनबीसीसी का सहयोग करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि यदि आम्रपाली के वास्तुकारों द्वारा एनबीसीसी का सहयोग नहीं किया गया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।