Edited By jyoti choudhary,Updated: 07 Jan, 2020 12:38 PM
उद्योगपति अनिल अंबानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को 104 करोड़ रुपए रिफंड करे।
नई दिल्लीः उद्योगपति अनिल अंबानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को 104 करोड़ रुपए रिफंड करे।
बैंक गारंटी की बकाया रकम को लेकर चल रहा था विवाद
रिलायंस कम्युनिकेशन ने स्पेक्ट्रम के लिए 908 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दे रखी थी। 774 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम चार्ज बकाया होने पर केंद्र सरकार ने इस बैंक गारंटी को भुना लिया था। इसके खिलाफ रिलायंस कम्युनिकेशन के टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीसैट) में केंद्र सरकार के खिलाफ केस किया था। टीडीसैट ने 21 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह बैंक गारंटी के 104 करोड़ रुपए रिलायंस कम्युनिकेशन को लौटाए।
टीडीसैट के फैसले को केंद्र ने दी थी चुनौती
रिलायंस कम्युनिकेशन के पक्ष में दिए गए टीडीसैट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आरएफ नरीमन और एस रविंद्र भट की पीठ ने अपील को खारिज करते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह रिलायंस कम्युनिकेशन को बकाया बैंक गारंटी के 104 करोड़ रुपए का भुगतान करे। इस बकाया राशि में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम पहले ही 30.33 करोड़ रुपए एडजस्ट कर चुका है।