Ericsson विवादः अनिल अंबानी को झटका,1 महीने में नहीं किया भुगतान तो जाना होगा जेल

Edited By Isha,Updated: 20 Feb, 2019 11:09 AM

anil ambani to shock sc ordered to pay rs 550 crores to ericsson company

रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलीकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन की तरफ से दायर तीन अवमानना याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय आज फैसला सुनाया जिससे अनिल

नई दिल्ली: रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बकाया भुगतान नहीं करने पर टेलीकॉम उपकरण निर्माता एरिक्सन की तरफ से दायर तीन अवमानना याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय आज फैसला सुनाया जिससे अनिल अंबानी की मुसीबत और बढ़ गई। एरिक्सन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झटका देते 550 करोड़ रूपए लौटाने के निर्देष दिए है। अगर अनिल अंबानी पैसे नहीं लौटा पाएं तो उन्हें 3 महीने जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है और साथ ही 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और विनीत सरन की पीठ ने 13 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जब एरिक्सन इंडिया ने आरोप लगाया था कि रिलायंस ग्रुप के पास राफेल विमान सौदे में निवेश के लिए रकम है लेकिन वे उसके 550 करोड़ के बकाए का भुगतान करने में असमर्थ हैं।   
PunjabKesari

आरोपों को नाकार चुके थे अनिल अंबानी
अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी ने इस आरोप से इनकार किया था। अंबानी ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि बड़े भाई मुकेश अंबानी ने नेतृत्व वाली रिलायंस जियो के साथ संपदा की बिक्री का सौदा विफल होने के बाद उनकी कंपनी दिवालियेपन के लिए कार्यवाही कर रही है ऐसे में रकम पर उसका नियंत्रण नहीं है। 


PunjabKesari

आरकॉम ने दी ये सफाई 
रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने अदालत को बताया था कि उसने एरिक्सन के बकाये का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ‘‘जमीन आसमान एक कर दिए’’ लेकिन वह रकम नहीं चुका पाया क्योंकि जियो के साथ उसका सौदा नहीं हो पाया। यह अवमानना याचिका अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम के अध्यक्ष सतीश सेठ, रिलायंस इंफ्राटेल की अध्यक्ष छाया विरानी और एसबीआई अध्यक्ष के खिलाफ दायर की गई थी।   


PunjabKesari

क्या है विवाद 
एरिक्सन ने 2014 में आरकॉम से एक डील की थी। जिसके मुताबिक, आने वाले 7 साल के लिए एरिक्सन को आरकॉम टेलिकॉम के नेटवर्क को मैनेज करना था लेकिन इसी बीच स्थिति बिगड़ गई और एरिक्सन ने नैशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) का रुख किया और बताया कि आरकॉम पर उनका 1100 करोड़ रुपए बकाया है। 

इस पर एसबीआई ने एरिक्सन के क्लेम का विरोध किया और कहा कि आरकॉम के खिलाफ इन्सॉलवंसी प्रसीडिंग आगे बढ़ी तो पब्लिक सेक्टर के 14 बैंकों का हजारों करोड़ रुपया डूब सकता है। इस बीच एरिक्सन ने ब्रूकफील्ड के साथ डील की दलील दी और 550 करोड़ रुपए एरिक्सन को देने की बात कही। हालांकि, RCom ने एरिक्सन को अभी तक भुगतान नहीं किया है। 

Related Story

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!