एंटी प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी ने GST लाभ पर एयरटेल, इंडिगो से मांगी जानकारी

Edited By jyoti choudhary,Updated: 30 Jul, 2018 06:31 PM

anti profiteering authority seeks inputs from airtel indigo on gst benefits

जीएसटी एंटी प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी ने टेलिकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल और किफायती सेवाएं देने वाली इंडिगो से पूछा है कि इनपुट्स पर गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) या क्रेडिट की मंजूरी दिए जाने के बाद कीमतों में कमी की गुंजाइश बनी है।

नई दिल्लीः जीएसटी एंटी प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी ने टेलिकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल और किफायती सेवाएं देने वाली इंडिगो से पूछा है कि इनपुट्स पर गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) या क्रेडिट की मंजूरी दिए जाने के बाद कीमतों में कमी की गुंजाइश बनी है।

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एक सूत्र ने बताया कि नेशनल एंटी प्रॉफिटीयरिंग अथॉरिटी (एनएए) ने दूरसंचार और विमानन क्षेत्र में कीमतों पर जीएसटी के असर को स्वतः संज्ञान लेते हुए सेक्टर्स की मार्केट लीडर्स से उनको मिले इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बेनिफिट्स की गणना करने के लिए कहा है, साथ ही उनसे पूछा है कि क्या यह कंज्यूमर्स को फायदा देने के लिहाज से पर्याप्त था। सूत्र ने कहा, ‘कंपनियों से एक पखवाड़े के भीतर अपनी गणना से जुड़ी डिटेल जमा करने के लिए कहा गया है।’ 

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दूरसंचार क्षेत्र पर GST का असर जानने का इरादा
दूरसंचार क्षेत्र के मामले में सूत्र ने कहा, ‘जीएसटी लागू होने के बाद सेक्टर में कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचाने की गुंजाइश संभवतः नहीं हो लेकिन एनएए मार्केट लीडर्स से उद्योग के पर व्यापक असर का आकलन करने के लिए कैल्कुलेशन जानना चाहती है।’ गौरतलब है कि दूरसंचार क्षेत्र में जीएसटी के बाद टैक्स में बढ़ोत्तरी देखने को मिली थी।

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कस्टमर्स को दिए जीएसटी के फायदेः इंडिगो
इस संबंध में संपर्क करने पर इंडिगो के स्पोक्सपर्सन ने कहा, ‘जीेएसटी के तहत टिकटों पर टैक्स रेट में कटौती के बेनिफिट्स सभी एयरलाइंस ने कस्टमर्स तक पहुंचा दिए हैं। हमने इससे जुड़ी डिटेल्स पर चर्चा करने के लिए सक्षम अथॉरिटी के साथ मीटिंग की थी और उसे रिव्यू के लिए जमा कर दिया था।’

एयरटेल ने नोटिस मिलने से किया इनकार
हालांकि एयरटेल के स्पोक्सपर्सन ने कहा, ‘इस संबंध में हमें अथॉरिटीज से कोई नोटिस नहीं मिला है।’ 1 जुलाई, 2017 से लागू जीएसटी रेजीम में टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए टैक्स रेट बढ़ाकर 18 फीसदी कर दी गई थी, जो पूर्व में सेस सहित 15 फीसदी थी।
 

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