Edited By PTI News Agency,Updated: 31 Mar, 2020 04:44 PM
सरकार ने बड़ी कंपनियों से प्रधानमंत्री केयर्स कोष में दान देने की अपील की है। इस कोष को कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए बनाया गया है। इस कोष के लिए दिए जाने वाले दान को कर से छूट भी मिलेगी। कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने बाजार...
नई दिल्ली: सरकार ने बड़ी कंपनियों से प्रधानमंत्री केयर्स कोष में दान देने की अपील की है। इस कोष को कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए बनाया गया है। इस कोष के लिए दिए जाने वाले दान को कर से छूट भी मिलेगी। कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने बाजार पूंजीकरण के हिसाब से शीर्ष 1000 कंपनियों के प्रमुखों से इस कोष में दान देने की अपील की है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने इस कोष में दिए जाने वाले दान को ‘कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व’ (सीएसआर) के तहत किए जाने वाले खर्च मानने का निर्देश पहले ही दे दिया है। इसके अलावा कंपनियों के कोरोना वायरस से निपटने पर किए जाने वाले व्यय को भी सीएसआर के दायरे में रखा गया है।
श्रीनिवास ने एक पत्र में कहा,‘कोष के लिए आपका योगदान सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को उन्नत बनाने के प्रयासों में मदद करेगा। इससे इस अभूतपूर्व संकट से निपटने में सहायता होगी।’ प्रधानमंत्री आपातकालीन नागरिक सहायता एवं राहत कोष (प्रधानमंत्री केयर्स) को कोविड-19 जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है। सरकार इसके लिए धन जुटाने के प्रयास कर रही है ताकि प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य को अंजाम दिया जा सके।
पत्र में कहा गया है कि 31 मार्च से पहले इस कोष में दान करने वाली सभी कंपनियों को नए और पुराने दोनों तरह के आयकर ढांचे में आयकर कानून की 80जी धारा के तहत कर-राहत मिलेगी। जबकि एक अप्रैल के बाद दान करने पर केवल उन कंपनियों को कर-राहत मिलेगी जो पुराने कर ढांचे के हिसाब से कर भुगतान करेंगी। देश में कोरोना वायरस के 1,250 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 30 के पार पहुंच गया है।