Edited By ,Updated: 19 Feb, 2015 02:23 AM
कर्मचारी भविष्य निधि कोष का प्रबंध करने वाली संस्था ई.पी.एफ.ओ. वीरवार को होने वाली बैठक में कोष के निवेश के काम के लिए चुनिंदा सम्पत्ति प्रबंधक कम्पनियों की नियुक्ति कर सकता है।
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि कोष का प्रबंध करने वाली संस्था ई.पी.एफ.ओ. वीरवार को होने वाली बैठक में कोष के निवेश के काम के लिए चुनिंदा सम्पत्ति प्रबंधक कम्पनियों की नियुक्ति कर सकता है। इसके अलावा ई.पी.एफ. आधारित कर्मचारी पैंशन योजना में कर्मचारी की अधिकतम आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का भी निर्णय किया जा सकता है।
नव अनुबंधित सम्पत्ति प्रबंधक कम्पनियों को आगामी 1 अप्रैल से 3 साल की अवधि के लिए कोष प्रबंधक का काम दिया जाएगा। उपरोक्त दोनों विषयों से संबंधित प्रस्ताव कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) की सर्वोच्च निर्णायक संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सी.बी.टी.) की बैठक के एजैंडा में शामिल हैं।