पुरानी गाड़ियों पर NGT ने सरकार को दी 25 मई तक की मोहलत

Edited By ,Updated: 18 May, 2015 12:47 PM

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दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाडि़यों पर रोक को लेकर नेशनल

नई दिल्लीः दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाडि़यों पर रोक को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित अधिकरण-एनजीटी) ने सोमवार को केंद्र सरकार को 25 मई तक मोहलत दी है। इससे पहले एनजीटी ने दो हफ्ते की राहत दी थी।

एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में पुरानी गाड़ियों पर रोक के लिए केंद्र सरकार को 25 मई तक की मोहलत देते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इसके बाद वह किसी तरह की दलील नहीं सुनेगा।

सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने आई.आई.टी. दिल्ली के ताजा अध्ययन का हवाला देते हुए पुरानी गाडि़यों पर रोक हटाने को कहा लेकिन एन.जी.टी. ने सरकार की नहीं सुनी। केंद्र ने तर्क दिया गया कि रोक लगाने से पीएम 2.5 प्रदूषण का स्तर सिर्फ एक फीसद कम होगा। पीएम 2.5 से फेफड़ों का कैंसर, रेस्पिरेट्री इंफेक्शन और हृदय से जुड़ी बीमारियां होती हैं। हालांकि इससे पहले जो अध्ययन हुए हैं, उनमें कहा जाता रहा है कि वायु प्रदूषण में गाडि़यों का योगदान लगभग 20 फीसदी तक है।

गौरतलब है कि एन.जी.टी. ने दिल्ली में चल रही 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पैट्रोल गाड़ियों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। एन.जी.टी. ने ऐसी गाड़ियों पर बैन लगाते हुए आदेश दिया था कि जल्द से जल्द ऐसी गाड़ियों को सड़क पर चलने से रोका जाए।

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