2006 से पहले रिटायर हुए पेशनरों को मिलेगा लाभ

Edited By ,Updated: 13 Aug, 2015 11:02 AM

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पैशन को लेकर अकसर ही कई मुद्दे उठाए जाते है उसी तरह केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से कई मांगे सामने रखी जा रही है।

नई दिल्लीः पैशन को लेकर अकसर ही कई मुद्दे उठाए जाते है उसी तरह केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से कई मांगे सामने रखी जा रही है। इसी मांग के चलते यह मांग पूरी होती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने 2006 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को जनवरी 2006 से ही छठे वेतन आयोग का लाभ देने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, सरकार ने एक आदेश जारी भी कर दिया है।
 
सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने उनके हक में फैसला दिया। इसी वर्ष मार्च में सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा हारने के बाद सरकार ने आदेश लागू करने के लिए कोर्ट से चार महीने का समय मांगा था, जो कि 17 जुलाई को पूरा हो गया था। 
 
केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने गत 30 जुलाई को आदेश जारी किया है जिसमें कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए 2006 से पहले रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों को एक जनवरी 2006 से ही छठे वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा की गई है। 
 
सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक रिटायर कर्मचारियों को पे बैंड तथा ग्रेड पे स्केल कम से कम 50 फीसद की दर से मिलेगा जैसा कि केंद्रीय प्रशासनिक टिब्युनल (कैट) ने आदेश दिया था और कैट के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई थी। सब जगह से हारने के बाद सरकार ने इसे लागू करने की घोषणा की है। हालांकि, सरकार ने इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन में छठे वेतन आयोग का लाभ सितंबर 2012 से दिया था। लेकिन, अब 2006 से लाभ दिए जाने की घोषणा के बाद कर्मचारियों को 2006 से 2012 के बीच का एरियर मिलेगा। 
 
सैन्य अधिकारियों का मुकदमा लड़ने वाले ग्रुप कैप्टन करन सिंह भाटी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों के साथ ही सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को भी जनवरी 2006 से छठे वेतन आयोग का लाभ देने का आदेश दिया था। सरकार ने सिविलियन को तो लाभ दे दिया है, लेकिन अभी सैन्य अधिकारियों के लिए घोषणा नहीं की है। भाटी कहते हैं कि सैन्य कर्मियों की आदेश अनुपालन की अर्जी अभी सशस्त्र बल टिब्युनल में लंबित है। 

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