Edited By ,Updated: 12 Sep, 2015 03:01 PM
पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डिबेंचर ट्रस्टी के तौर पर कारोबार में नियमों के उल्लंघन के मामले में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
मुंबईः पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डिबेंचर ट्रस्टी के तौर पर कारोबार में नियमों के उल्लंघन के मामले में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
सेबी ने बताया कि डिबेंचर ट्रस्टी के रुप में वर्ष 1992 से 13 दिसंबर 2013 तक के उसके रिकॉर्डों तथा कागजातों की जांच के दौरान जांच टीम ने प्रक्रियागत नियमों के उल्लंघन के कई मामले पाए। बैंक पर एक आरोप यह था कि वह जिस कंपनी के डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में काम कर रही थी उसने उसी कंपनी को कर्ज भी दे रखा था। उस पर ऋण प्रतिभूति जारी करने की रिपोर्ट तथा पूरी जानकारी निवेशकों एवं आम लोगों से साझा न/न करने, जांच से पहले की प्रश्नावली में गलत जानकारी देने, ऋण प्रतिभूति जारी करने वाली कंपनियों के साथ समझौता होने से पहले ही इशू ओपन कर देने तथा कंपनियों से नियमित समय पर रिपोर्ट हासिल करने में विफल रहने का आरोप था।
सेबी ने बैंक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उसने जुर्माने की राशि 15 दिन के अंदर जमा कराने का आदेश दिया है।