सहारा की ऐंबी वैली संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया जारी रहेगी: SC

Edited By jyoti choudhary,Updated: 16 May, 2018 06:46 PM

auction process of sahara s aamby valley property to continue sc

सहारा समूह की प्रमुख ऐंबी वैली संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया जारी रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने आज यह व्यवस्था दी। समूह सेबी-सहारा के रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपए जमा कराने में विफल रहा है

नई दिल्लीः सहारा समूह की प्रमुख ऐंबी वैली संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया जारी रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने आज यह व्यवस्था दी। समूह सेबी-सहारा के रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपए जमा कराने में विफल रहा है, जिसके मद्देनजर न्यायालय ने यह निर्देश दिया।

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मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की पीठ को आधिकारिक परिसमापकों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता ने सूचित किया कि समूह ने रिफंड खाते में 750 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए हैं। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और समूह की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि वे ऐंबी वैली के एक टुकड़े को बेचकर 15 मई तक यह पैसा जमा नहीं करा पाए हैं।

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पीठ ने कहा, ‘‘जहां तक संपत्ति की नीलामी का सवाल है, समूह 750 करोड़ रुपए जमा नहीं करा पाया है। इसलिए यह जारी रहेगी।’’ पीठ ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई तय की है। उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले 19 अप्रैल को सहारा समूह को महाराष्ट्र में ऐंबी वैली सिटी परियोजना से कोई की टुकड़ा चुनकर उसे बेचने और 15 मई तक उससे प्राप्त राशि सेबी सहारा रिफंड खाते में जमा कराने की अनुमति दी थी। पीठ ने समूह से शुरूआत में ऐंबी वैली में एक टुकड़े को बेचकर 15 मई तक 750 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा था।  

हालांकि, बाद में पीठ ने कहा था कि वह अपने आदेश में राशि का जिक्र नहीं करेगी। पीठ ने कहा था कि यदि सहारा समूह 15 मई तक संपत्ति बेचने में विफल रहता है तो बंबई उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे। पीठ ने विशेष रूप से सहारा समूह से कहा था कि उनके पास अपनी संपत्ति को बेचने के लिए आज तक का समय है। वे संपत्ति को या तो खुद या नीलामी के जरिए बेच सकते हैं। 

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