Edited By Supreet Kaur,Updated: 18 May, 2018 09:41 AM
जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक्सिस बैंक द्वारा एक खाता धारक के खाते व एफ.डी.आर. से गलत ढंग से काटी गई राशि 30 दिन के अंदर शिकायतकर्ता को 12 प्रतिशत ब्याज व हर्जाने तथा वाद व्यय सहित देने का आदेश दिया है।
होशियारपुर: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक्सिस बैंक द्वारा एक खाता धारक के खाते व एफ.डी.आर. से गलत ढंग से काटी गई राशि 30 दिन के अंदर शिकायतकर्ता को 12 प्रतिशत ब्याज व हर्जाने तथा वाद व्यय सहित देने का आदेश दिया है।
क्या है मामला
फतेहगढ़ रोड के मोहल्ला शंकर नगर निवासी राज कुमार हांडा पुत्र सरदारी लाल हांडा ने उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 की धारा 12 के अधीन 18 जनवरी 2018 को दायर शिकायत में कहा था कि वह हॉकिंस कूक्कर लि. फगवाड़ा रोड में वर्ष 1979 से लेकर 31 दिसम्बर 2007 तक बतौर प्रोडक्शन मैनेजर तैनात था। एक्सिस बैंक ने उनकी कंपनी के माध्यम से उनका व उनकी पत्नी सीमा हांडा का संयुक्त जीरो बैलेंस सेविंग खाता 19 जनवरी 2006 को खोला था। जीरो बैलेंस की सुविधा आजीवन थी। खाता खोलने की शर्त के अनुसार इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता था।
शिकायतकर्ता को उस समय काफी हैरानी हुई जब उसने देखा कि उसके खाते में से 5 बार न्यूनतम बैलेंस न होने के चलते राशि काटी गई थी। इस संबंध में बैंक से सम्पर्क करने पर काटी गई 3 बार की राशि रिफंड करके 15 नवम्बर 2016 को उनके खाते में डाल दी गई। शिकायतकर्ता के अनुसार 2 अन्य काटी गई राशि 164.95 रुपए व 645.81 रुपए व उनकी एफ.डी.आर. से काटी गई 7954 रुपए की राशि रिफंड न की गई।
यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के प्रधान करनैल सिंह व सदस्य सुश्री हरविमल डोगरा ने अपने आदेश में एक्सिस बैंक को आदेश दिया कि 8764.76 रुपए की राशि केस दायर करने की तिथि से 12 प्रतिशत ब्याज, 3000 रुपए हर्जाना व 2000 रुपए वाद व्यय 30 दिन के अंदर अदा करे।